अगर आप बीपीएल (BPL) या एएवाई (AAY) राशन कार्ड धारक हैं, तो इस महीने आपके लिए एक साथ दो बड़ी खुशखबरियां आई हैं। सरकार के आदेशानुसार अप्रैल माह में डिपो धारकों को दो महीने — अप्रैल और मई 2026 — के गेहूं की एलोकेशन प्राप्त हुई है, और दोनों माह का अनाज इसी अप्रैल में एक साथ वितरित किया जाएगा।
इसके अलावा, हरियाणा कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस में 33% आरक्षण केवल महिलाओं के लिए तय किया है। ये दोनों फैसले लाखों परिवारों की खाद्य सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे।
अप्रैल–मई का राशन एक साथ कैसे और कहां मिलेगा?
जिले में अप्रैल और मई 2026 दोनों माह के गेहूं का वितरण एक साथ इसी माह किया जाएगा। फरीदाबाद सहित अन्य जिलों के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बीपीएल और एएवाई कार्ड धारक अपने नजदीकी डिपो होल्डर के पास जाकर आधार से लिंक पीओएस (POS) मशीन पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाकर दोनों महीनों का अनाज एक साथ उठा सकते हैं।
यह व्यवस्था पूरे हरियाणा स्तर पर सरकार का निर्णय है। इससे आपको अगले दो महीनों के लिए अनाज की चिंता नहीं रहेगी और बार-बार डिपो की लंबी लाइन में नहीं लगना होगा।
- पीले कार्डधारकों (बीपीएल): प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं, 2 लीटर तेल और 1 किलो चीनी।
- गुलाबी कार्डधारकों (एएवाई): प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल और 1 किलो चीनी।
दो महीने का राशन एक साथ लेने का अर्थ है कि इन सभी वस्तुओं की दोगुनी मात्रा एक ही बार में मिलेगी।
राशन न मिले तो क्या करें — शिकायत का पूरा तरीका
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी राशन कार्ड धारक को डिपो पर अनाज मिलने में कोई परेशानी आए, तो वह जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के साथ राशन कार्ड नंबर, डिपो का नाम, और तारीख की जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा, संशोधित आदेश में एक नई पुनरीक्षण प्रणाली भी शुरू की गई है, जिसके तहत यदि कोई पक्ष उपायुक्त के किसी फैसले से असंतुष्ट है, तो वह 30 दिनों के भीतर मंडलायुक्त के सामने पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन माध्यम से भी राशन कार्ड की स्थिति epds.haryanafood.gov.in पर जांची जा सकती है।
राशन डिपो लाइसेंस में महिलाओं को 33% आरक्षण — पूरा विवरण
हरियाणा कैबिनेट ने ‘हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026’ को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब हर तीसरा राशन डिपो लाइसेंस महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
इसे रोस्टर प्रणाली के आधार पर लागू किया जाएगा। महिलाओं के कोटे के भीतर एसिड हमले की पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों (प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक), विधवाओं और तलाकशुदा या एकल माताओं, तथा एससी-बीसी और सामान्य श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
न्यूनतम योग्यता: आवेदकों के लिए 10+2 (बारहवीं पास) होना, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, 21 से 45 वर्ष की आयु, वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) और संबंधित क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा।
डिपो लाइसेंस और आयु सीमा में क्या बदले नियम?
- राशन डिपो के नए लाइसेंस अब 300 राशन कार्डों के बजाय 500 राशन कार्डों के आधार पर दिए जाएंगे, जिससे डिपो की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
- डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन और अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा (यानी 65 वर्ष तक)।
- यदि किसी डिपो धारक का 60 या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है, तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकता है।
इन फैसलों का आम परिवार पर क्या असर पड़ेगा?
हरियाणा में इस समय 9,247 राशन डिपो संचालित हैं, जिनके माध्यम से 40 लाख 69 हजार से अधिक परिवारों को राशन की आपूर्ति की जा रही है। दो महीने का राशन एक साथ मिलने से परिवारों को बार-बार डिपो के चक्कर लगाने, लंबी कतारों में खड़े होने और काम से छुट्टी लेने का झंझट कम होगा। वहीं, 33% महिला आरक्षण से पीडीएस में संवेदनशीलता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
आगे क्या होने की संभावना है?
इस संशोधन से व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और सशक्त बनेगी। हरियाणा सरकार पीडीएस को डिजिटल और महिला-केंद्रित बनाने की ओर बढ़ रही है। यदि आप हरियाणा के बीपीएल या एएवाई कार्ड धारक हैं, तो इस महीने ही अपने नजदीकी डिपो से दोनों महीनों का राशन उठाएं। यह आपका अधिकार है।
त्वरित अवलोकन (Quick Overview)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राशन वितरण | अप्रैल + मई 2026 एक साथ |
| लाभार्थी | बीपीएल और एएवाई कार्ड धारक |
| आधिकारिक पोर्टल | epds.haryanafood.gov.in |
| महिला आरक्षण | 33% (रोस्टर प्रणाली) |
| नई लाइसेंस सीमा | 500 राशन कार्ड (पहले 300) |
| अधिकतम आयु सीमा | 65 वर्ष (अच्छे कार्य पर) |
| शिकायत कहां करें | जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: क्या APL कार्ड धारकों को भी दो महीने का राशन मिलेगा?
उत्तर: यह सुविधा मुख्यतः बीपीएल (पीला कार्ड) और एएवाई (गुलाबी कार्ड) धारकों के लिए घोषित की गई है। एपीएल कार्ड धारकों को अपने जिले के डिपो से पुष्टि करनी चाहिए।
प्रश्न 2: अगर डिपो पर राशन नहीं मिला तो क्या करें?
उत्तर: जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में अपना कार्ड नंबर, डिपो का नाम और तारीख सहित शिकायत दर्ज कराएं। ऑनलाइन स्टेटस का स्क्रीनशॉट साथ रखें।
प्रश्न 3: राशन डिपो लाइसेंस के लिए महिला आवेदन कैसे करें?
उत्तर: नई व्यवस्था के तहत आवेदन ‘अंत्योदय सरल पोर्टल’ के माध्यम से किए जाएंगे। इसके लिए बारहवीं पास, 21-45 वर्ष आयु और वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।
प्रश्न 4: बीपीएल कार्ड धारक को प्रति माह कितना राशन मिलता है?
उत्तर: पीले (बीपीएल) कार्ड धारक को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं, 2 लीटर तेल और 1 किलो चीनी मिलती है।
प्रश्न 5: क्या डिपो धारक की मृत्यु पर परिवार को डिपो मिल सकता है?
उत्तर: हां, नए नियम के अनुसार, यदि डिपो धारक का 60 या 65 वर्ष से पहले निधन होता है, तो उनके कानूनी वारिस को डिपो मिल सकता है।






